मासूम से किया था दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा

उज्जैन। मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। घटना के बाद मासूम ने अपने बयान दर्ज कराये थे, लेकिन सुनवाई के दौरान प्रतिपरिक्षण में बदल गई थी। न्यायालय ने बयान के आधार पर फैसला सुनाया। उपसंचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 27 जुलाई 2021 को 12 साल की मासूम बालिका के साथ घर आये युवक ने दुष्कर्म किया था। मासूम की मां उसे थाने लेकर पहुंची थी और मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 376 (एबी) और 5/6 पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। घटना के बाद मासूम के न्यायालय में बयान दर्ज कराये गये थे। जिसमें उसने मनीष पिता जगदीश निवासी धारा पर गलत काम करने की बात कहीं थी। 9 माह चली सुनवाई के दौरान माूसम से घटना का प्रतिपरिक्षण कराया गया तो उसने समर्थन नहीं किया। मासूम की मां ने भी घटना का समर्थन नहीं करते हुए मुंह बंद कर लिया।