सुब्रोत राय पर ईओडब्ल्यू में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला
उज्जैन। सहारा ग्रुप की पांच कम्पनियों के 44 चेयरमेन और संचालकों के साथ सुब्रोत राय के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बुधवार को षडय़ंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया। 152 शिकायतकर्ता ने निवेश कराकर पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। कई साल पहले सुब्रोत राय ने सहारा नाम से ग्रुप बनाकर देशभर में अपनी कम्पनियां अलग-अलग नाम से शुरु की थी। जिसमें लोगों से निवेश कराया गया था। उज्जैन संभाग में भी ग्रुप की पांच कम्पनियां संचालित की जा रही थी। जिसमें सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, स्टार मल्टी परपस को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टी परपस सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड शामिल थी। कम्पनियों ने 2011 से 2020 के मध्य 14 करोड़, 59 लाख, 89 हजार रुपये तीन हजार निवेशकों से जमा करा लिये। समय अवधि पूरी होने के बाद निवेशको का राशि नहीं लौटाई गई और धोखाधड़ी कर क पनियों को बंद कर दिया गया। क पनियों के चक्कर लगाने के बाद पैसा नहीं मिलने पर उज्जैन, रतलाम, शाजापूर, आगर, मंदसौर व आलोट के करीब 152 लोगों ने मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो) पहुंचकर दर्ज कराई। जांच के बाद मामले में क पनी के प्रमुख सुब्रोत राय उनकी पत्नी स्वपना सहित क पनियां संचालित करने वाले 44 चेयरमेन, डायरेक्टरों के खिलाफ धारा 409,420,120 बी 6 (1) में प्रकरण दर्ज कर लिया।