बिना परमिट-फिटनेस के दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
शाजापुर। परिवहन विभाग द्वारा आधा दर्जन से अधिक सूचना पत्र देने के बावजूद अधिकांश निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी से बाज नही आए हैं और यही कारण है कि उन्होने अपने स्कूल वाहनों के दस्तावेज पूर्ण नही कराते हुए सडक़ों पर नियम विरूद्ध ढंग से वाहनों का संचालन जारी रखा है। नियमों की अनदेखी कर चलने वाले ऐसे स्कूली वाहनों पर अब परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव के द्वारा जिलेभर के निजी स्कूल संचालकों को सूचना पत्र जारी कर निर्देशित किया गया था कि वे सभी अपने स्कूली वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा सहित अन्य दस्तावेज १८ जुलाई तक पूर्ण करालें, लेकिन इसके बाद भी कई स्कूल संचालकों ने वाहनों के न तो दस्तावेज पूर्ण कराए और न ही तय गाईड लाइन के अनुरूप वाहनों में साधन-संसाधनों की व्यवस्था की, जिसके चलते परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ३५ वाहनों को चेक किया गया जिसमें एक बस बिना परमिट, दो मैजिक बिना परमिट, फिटनेस के पाए गए जिस पर उक्त वाहनों को जब्त किया गया। जिला परिवहन अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि विद्या संस्कार स्कूल में दो बसें जिनके दस्तावेज अपूर्ण पाए गए उनको हिदायत दी गई कि वाहन संचालित करने से पूर्व दस्तावेज पूर्ण करवाएं इसके पश्चात ही वाहन संचालित करें। चेकिंग की कार्रवाई आगामी दिनों में निरंतर जारी रहेगी।
इन नियमों का करना है पालन
जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, बस में परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत स्पीड गवर्नर, प्रत्येक स्कूल बस में सुरक्षा हेतु हॉरिजेंटल ग्रिल, अग्नि शमन यंत्र, बस पर स्कूल का नाम और नंबर, स्कूल बसों में जीपीएस, सीसीटीवी अनिवार्य रूप से चालू रखे जाना हैं। इसीके साथ स्कूल प्रबंधन को बस के संचालन की जीपीएस के माध्यम से निगरानी करना, जिस स्कूल बस में छात्राओं की संख्या अधिक है उसमें महिला कर्मचारी नियुक्त कर समय-समय पर बस चालकों की काउंसलिंग करना है। साथ ही बसों का परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नही किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।