GST काउंसिल का बड़ा फैसला:ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 44वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% GST को जारी रखने का फैसला किया गया है। GST दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।GST काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर GST की दर को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28% की दर से GST वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% GST लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर GST ना लेने का फैसला किया है।ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया।हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया।रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया।मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%।BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया।इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया।