लाड़ली बहना योजना में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी नहीं

 

इंदौर। प्रदेश में 5 मार्च से शुरू होने वाली लाड़ली बहना योजना में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए केवल आवेदक महिला का स्वयं का किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। यह ज्वाइंट अकाउंट न हो।
महिला का आधार और समग्र आईडी होना जरूरी है। बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक एकाउंट डायरेक्ट बैनेफिट स्कीम के तहत ओपन हो।
कलेक्टोरेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह तथा अपर कलेक्टर राजेश राठौर सहित अन्य संबंधित अ धिकारी एवं महिला बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए।

‘लाड़ली बहना’ की लॉन्चिंग आज

सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को 64वें जन्मदिन पर लाड़ली बहना योजना लॉन्च करेंगे। भेल जंबूरी मैदान में हाेने वाले इस कार्यक्रम में करीब एक लाख हितग्राही महिलाएं शामिल होंगी।