मप्र में बिजली यूनिट की नई दरें : रेट में 1.65% की बढ़ोतरी
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त
ब्रह्मास्त्र भोपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 28 मार्च को घरेलू और व्यवसायिक बिजली यूनिट की नई दरें जारी कर दी। इसमें 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) के लिए न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-2) और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे।
विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 49 हजार 530 करोड़ रुपए सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई। वहीं, विद्यमान विद्युत दर (टैरिफ) पर राजस्व अंतर की 1537 करोड़ रुपए की राशि की भरपाई के लिए वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।
विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2021-22 की सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा राजस्व अंतर की राशि 3276 करोड़ रुपए का दावा किया गया है। हालांकि, जांच के बाद आयोग ने 1648 करोड़ रुपए के राजस्व अंतर को स्वीकृत किया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 48 हजार 993 करोड़ रुपए की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया है। जिसमें अब तक निर्णित सभी सत्यापन याचिकाएं शामिल हैं। विद्यमान विद्युत दर (टैरिफ) में राजस्व अंतर के रूप में 795 करोड़ रुपए को आयोग द्वारा मान्य किया गया है।