कुटुंब न्यायालय में अब पांच जज करेंगे प्रकरणों की सुनवाई, पक्षकारों को मिलेगी राहत
इंदौर। छावनी स्थित कुटुंब न्यायालय में अब चार नहीं, बल्कि पांच न्यायाधीश प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। पांचवें न्यायालय की नियुक्ति के बाद प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। वर्तमान में कुटुंब न्यायालय में आठ हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। इनमें तलाक, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी लेने सहित अन्य पारिवारिक विवाद भी है। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले पारिवारिक विवादों की सुनवाई इस न्यायालय में होती है। वहीं, सीमा के बाहर होने वाले विवादों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय की शरण लेना पड़ती है। कुटुंब न्यायालय के पांचवें न्यायाधीश के रूप में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन यह कोर्ट 18 अप्रैल से नियमित कामकाज शुरू करेगी। इंदौर कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग काफी समय से हो रही थी। वकीलों का कहना है कि समय के साथ-साथ कुटुंब न्यायालय में प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रकरणों का तेजी से निराकरण हो, इसके लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना जरूरी है। करीब दो माह पहले प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों को नोटिस जारी कर शेड हटाने के निर्देश दिए थे, ताकि नवनिर्माण किया जा सके।
पुलिस चौकी का अब भी है इंतजार
कुटुंब न्यायालय में पांचवें न्यायाधीश की नियुक्ति की वकीलों की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन परिसर में पुलिस चौकी की मांग अब भी बाकी है। न्यायालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में प्रकरण सुनवाई के लिए लगते हैं। हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। कई बार पारिवारिक विवाद में पक्षकारों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। वकील लंबे समय से कुटुंब न्यायालय में पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं। पुलिस चौकी की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल भी चुकी है, लेकिन यह नहीं बन सकी। कुटुंब न्यायालय में वकीलों के बैठने की व्यवस्था सुधारने की मांग भी काफी पुरानी है। कुछ दिन पहले इसे लेकर योजना भी बनी लेकिन काम शुरू नहीं हो सका।
रतलाम रेल मंडल के कर्मचारियों के प्रकरणों का पेंशन अदालत में होगा निराकरण
इंदौर। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। इसमें पेंशन मिलने में आ रही किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर किया जाएगा। 15 जून को होने वाली पेंशन अदालत के लिए 5 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। शिकायतकर्ता को अपने सभी कागजात के साथ उपस्थित होना होगा। रतलाम मंडल में कार्यरत रेल कर्मचारी या उनके आश्रित जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके पेंशन में किसी प्रकार की विसंगति है, तो उसका निराकरण करने के लिए 15 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम द्वारा पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें पेंशन से संबंधित शिकायतें जैसे-पेंशन समय पर नहीं मिलना, पेंशन की राशि घटा, बढ़ा कर दिया जाना, पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाना, पेंशन में किसी प्रकार की कटौत्रा किया जाना आदि का निराकरण किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायतकर्ता को अपने साथ सभी आवश्यक कागजात लेकर रेलवे हायर सेकंडरी स्कूल रतलाम में सुबह 10 बजे तक उपस्थित होना होगा।