नहीं करवाया था बीमा, मौत पर वाहन मालिक को देना होगा 72 लाख रुपये मुआवजा
इंदौर। वाहन का बीमा नहीं करवाना एक वाहन मालिक को महंगा पड़ गया। वाहन से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इंदौर जिला कोर्ट ने वाहन मालिक को आदेश दिया है कि वह मृतक के स्वजन को 71 लाख 62 हजार रुपये हजार्ने के रूप में भुगतान करें। इस रकम पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। दुर्घटना 4 जून 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई थी। चंद्रप्रतापसिंह देवड़ा निवासी तलावली चांदा अपने साथी अंकित के साथ बाइक से कनाड़िया की ओर जा रहा था। कनाड़िया के समीप सामने से आ रहे चार पहिया वाहन के चालक ने वाहन तेजी से और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए चंद्रप्रताप सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान 20 अगस्त 2021 को मौत हो गई। जिस चार पहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी, उसका बीमा ही नहीं था।
स्वजन ने कोर्ट में लगाया था परिवाद : मृतक की पत्नी सोनाली और अन्य स्वजन ने एडवोकेट गोविंद आर मीणा के माध्यम से चार पहिया वाहन मालिक शुभम गौड़ निवासी ग्राम कनाड़िया के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया। तर्क रखे कि आवेदकगण मृतक पर आश्रित थे। आयकर विवरणी के अनुसार मृतक की मासिक आय 33433 रुपये थी।