पति के दोस्त ने चाकू अड़ाकर किया था गर्भवती महिला से दुष्कर्म, दस साल कैद
इंदौर। एक गर्भवती महिला के घर में पति का दोस्त रात 11 बजे आ गया और पीने के लिए पानी मांगा। महिला पानी लेने के लिए किचन में गई तो उसने चाकू निकाल लिया और दरवाजा बंद कर महिला से दुष्कर्म किया। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रवींद्रसिंह कुशवाह ने बताया कि चिंतामन थाना क्षेत्र निवासी एक गर्भवती महिला मई 2022 में घर पर अकेली थी। उसका पति व सास किसी काम से इंदौर गए थे। महिला के पति का दोस्त श्रवण चौधरी निवासी ग्राम लिम्बा पिपलिया रात करीब 11 बजे घर आकर दरवाजा खटखटाने लगा। महिला ने दरवाजा खोला तो श्रवण ने पीने के लिए पानी मांगा था। इस पर महिला पानी लेने के लिए अंदर गई तो श्रवण ने दरवाजा लगा लिया और चाकू अड़ाकर महिला से जबरन दुष्कर्म किया। श्रवण ने जाते समय धमकी दी थी कि वह उसके पति को जान से मार देगा। मामले में महिला ने अपनी रिश्तेदार को घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस को शिकायत की थी। कोर्ट ने आरोपित श्रवण को दोषी करार देकर दस साल कैद की सजा सुनाई है।