पत्रकारों को घटनाक्रम पर मिलेगी ब्रीफिंग न्यूज चैनल के पत्रकारों की मांग पर दिए आदेश
इंदौर। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर द्वारा पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए कहां गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को घटनाक्रम पर ब्रीफिंग करने के लिए थाना प्रभारी की गैरमौजूदगी में सब इंस्पेक्टर (टू आई सी) अपराध के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मीडिया ब्रीफिंग दे सकेंगे। लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के साथियों को थाना स्तर पर आ रही खासी दिक्कत पर संज्ञान लेते हुए। पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी को दिए नए आदेश जारी किए। वही फरियादियों की पहचान और आरोपियों की पहचान के संबंध में भी आदेश जारी किए।