सावधान! इंदौर के शोरूम से ज्वेलरी खरीदकर भी ठगा गए वकील
कंज्यूमर फोरम का आदेश- कम वजन का अंतर चुकाओ, हर्जाना भी दो
इंदौर। निजी कंपनी के एक प्रसिद्ध शोरूम से खरीदी ज्वेलरी में खोट निकली। ज्वेलरी न केवल वजन में कम निकली बल्कि उसकी शुद्धता में भी मिलावट पाई गई। यह ठगी इंदौर के ही एक वकील और उनके भाई के साथ हुई। यह खबर सभी के लिए जागरूक करने वाली है।
एक वकील ने एक प्रसिद्ध ज्वेलरी के शो रूम से सोने की चेन और अंगूठी खरीदने के बाद दूसरी जगह वजन कराया तो वजन न केवल कम निकला बल्कि वह कम कैरेट की भी निकली। शोरूम पर पहुंचे तो संचालकों ने नई ज्वेलरी देने से इंकार कर दिया। मामला कंज्यूमर फोरम में पहुंचा। यहां से नई ज्वेलरी के साथ हर्जाना देने का आदेश भी दिया गया।
मामला सी-21 मॉल के सामने स्थित एक ज्वेलरी शोरूम का है। यहां से एडवोकेट कृष्ण कालरा और उनके भाई ने अलग-अलग समय पर सोने की अंगूठी और चेन खरीदी। कुछ समय बाद दूसरी जगह वजन कराया तो हर बार कैरेट के साथ वजन भी अलग निकला।
वकील कृष्ण कालरा ने बताया कि उन्होंने 24 अक्टूबर 2021 को शो रूम से 22 कैरेट की 6.021 ग्राम सोने की अंगूठी 33404 रु. में खरीदी। कुछ समय बाद वे एमजी रोड स्थित इसी कंपनी के दूसरे शो रूम पर वजन कराया। पहली बार 6 ग्राम वजन निकला। यहीं दूसरी बार वजन कराया तो 6.001 ग्राम निकला। जब तीसरी बार वजन कराया तो 6.003 ग्राम हो गया। यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। तब कालरा ने अंगूठी की शुद्धता की जांच भी कराई। पहली बार 21.92 कैरेट की निकली। दूसरी बार 22.12 कैरेट निकली जबकि तीसरी बार 21.95 कैरेट की हो गई। यह बात कालरा ने शोरूम संचालकों को बताई तो उन्होंने नई अंगूठी देने से इंकार कर दिया।
शोरूम संचालक के जवाब के बाद एडवोकेट कालरा ने कंज्यूमर फोरम की शरण ली। शो रूम संचालक ने तर्क दिया कि अंगूठी 24 अक्टूबर 2021 को बेची गई जबकि उसका वजन 26 मार्च 2022 को कराया गया है। इसके चलते अंतर आ सकता है। केस में एक साल में 12 सुनवाई हुई। इसके बाद निर्णय सुनाते हुए फोरम ने शो रूम संचालक को नई अंगूठी देने का आदेश दिया। मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार और कोर्ट के खर्च के 5 हजार रु. देने का आदेश दिया।
शोरूम संचालक द्वारा वजन कम स्वीकारने के बावजूद चेन बदलने से इनकार
एडवोकेट कालरा के भाई ने 20 मार्च 2022 को इसी कंपनी के शोरूम से 22 कैरेट की 9.818 ग्राम वजनी सोने की चेन खरीदी थी। 6 दिन बाद 26 मार्च 2022 को दूसरे शो रूम पर वजन कराया तो पहली बार 9.800 ग्राम, दूसरी बार 9.804 ग्राम और तीसरी बार 9.804 ग्राम निकला। इसी तरह शुद्धता में भी अंतर निकला। पहली बार 22 कैरेट की चेन 21.65 कैरेट, दूसरी बार 21.74 कैरेट और तीसरी बार 21.96 कैरेट निकली। इसके बाद उन्होंने इसे लेकर शो रूम संचालक को शिकायत की। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसमें शोरूम संचालक द्वारा कम वजन और शुद्धता की कमी को स्वीकारने की बात रिकॉर्ड हो गई। यही नहीं शो रूम संचालक ने माना कि वजन और शुद्धता में कमी आई है पर चेन बदलने से मना कर दिया।
एडवोकेट कालरा ने एक बार फिर कंज्यूमर फोरम की शरण ली। यहां कालरा ने प्रमाण के तौर पर रिकॉर्डेड वीडियो सहित अन्य दस्तावेज पेश किए। फोरम ने शोरूम संचालक को आदेश दिया कि फरियादी को वजन का अंतर आज के सोने के भाव के हिसाब से 30 दिन में दें। मानसिक प्रताड़ना के हुई उसके बदले 10 हजार रु. व 5 हजार रु. का परिवाद खर्च भी शोरूम संचालक को देने के आदेश दिए।