फर्जी शिकायत पर इंजीनियर को किया रिटायरमेंट से 15 दिन पहले सस्पेंड
हाईकोर्ट ने भी रखी 5 लाख की कॉस्ट यथावत
इंदौर। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने राज्य सरकार पर लगाई 5 लाख रुपए की कास्ट को यथावत रखा है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर अशोक कुमार संतोषी को मंत्री ने आर्थिक अनियमितता की फर्जी शिकायत के आधार पर सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड भी तब किया जब इंजीनियर को रिटायर होने में महज 15 दिन बचे थे। शिकायत की जांच कराई तो शिकायतकर्ता का कोई अता-पता भी नहीं मिला था।
इस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार पर 5 लाख रुपए की कास्ट लगाई और निलंबन के आदेश को भी निरस्त कर दिया था। इस आदेश को सरकार ने डिविजन बेंच में अपील के रूप में चुनौती दी थी। डिविजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले में कोई गलती नहीं मानी और फैसले को यथावत रखा है।
इंजीनियर अशोक कुमार संतोषी को विभाग के मंत्री ने सस्पेंड कर दिया था। इस आदेश को संतोषी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। होस्टल निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप संतोषी पर लगाए थे।