इंदौर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- मुख्यमंत्री की चुनावी घोषणाओं पर रोक को लेकर लगी याचिका निरस्त

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का एक अनूठा फ़ैसला आया है, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया। यह याचिका लगाने वाले के लिए न्यायालय ने माना कि याचिका लगाने वाले ने अपनी बात सिध्द करने के लिए कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। याचिका सिर्फ़ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित है। याचिका लगाने वाले को कहा गया है कि वह चाहे तो दस्तावेज़ों को लेकर न्यायालय में आ सकते है । दरअसल, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर याचिका बड़वानी के सीए बट्टूलाल जैन ने लगाई थी यदि इस याचिका पर कोई निर्णय याचिका लगाने वाले के पक्ष में आता तो प्रदेश के चुनावी माहौल में अपने आपमें अलग फ़ैसला होता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि सीएम बिना सरकारी प्रक्रिया के राजनैतिक लाभ के लिए घोषणाओं को कर रहे हैं।इसका बोझ आम करदाता पर पड़ता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार कि आय का 82 प्रतिशत खर्च होता है और ऐसे में सरकार चार हज़ार करोड़ का लोन लेने जा रही है पूरे मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि याचिकाकर्ता के पास याचिका के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है।