दुष्कर्म के मामले में फंसे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ चालान पेश

इंदौर। दुष्कर्म के मामले में फंसे पूर्व मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ गुरुवार को इंदौर के विशेष न्यायालय में चालान पेश हो गया। कोर्ट अब इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई करेगी। गुरुवार को सिंघार करीब आधा घंटा जिला न्यायालय में उपस्थित रहे। इस दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। वे इत्मिनान से लोगों से बात करते रहे। सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी लगाया है।
अग्रिम जमानत मिल चुकी है सिंघार को
नौगांव पुलिस ने इस मामले में सिंघार के खिलाफ भादवि की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सिंघार को पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। गुरुवार को जिला न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। इंदौर के जिला न्यायालय में जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय होने से प्रकरण की सुनवाई इंदौर कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) कोर्ट में सिंघार के खिलाफ चालान पेश हुआ है। पुलिस ने चालान में सिंघार पर धारा 376, 377, 294, 323, 506 और 498 ए के तहत आरोप लगाए हैं।इनमें से कुछ धाराएं ऐसी हैं, जिनमें सुनवाई का अधिकार सिर्फ सत्र न्यायालय को है। इसलिए अब यह प्रकरण अगली सुनवाई पर सत्र न्यायालय को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद आगे की नियमित सुनवाई सत्र न्यायालय के समक्ष ही होगी।