दहेज प्रताड़ना की धारा का दुरुपयोग, कोर्ट में जिरह हुई तो लगाए आरोप से पलटी महिला

 

इंदौर। दहेज प्रताड़ना की धारा का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इसका एक उदाहरण कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के रूप में सामने आया है। एक महिला ने दहेज की मांग, प्रताड़ना की धाराओं में पति सहित सास, ससुर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो यह साबित नहीं हुआ कि किस तरह की क्रूरता महिला के साथ की गई थी। लिहाजा, कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिया।

दूधमुंही बच्ची को पति के पास छोड़कर चली गई थी

अधिवक्ता मनोज बिनीवाले के मुताबिक व्यापारी विनम्र वर्मा की शादी 2022 में नागदा की रहने वाली महिला से हुई थी। महिला अपनी दूधमुंही बच्ची को छोड़कर मायके चली गई और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। ससुराल पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिनीवाले ने पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस ने बगैर जांच केस दर्ज कर लिया। महिला ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि ससुराल पक्ष ने कभी दहेज नहीं मांगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम और हाई कोर्ट द्वारा कई आदेशों में कहा जा चुका है कि दहेज प्रताड़ना की धारा 498-ए का दुरुपयोग हो रहा है।