पत्थर से चोट पहुॅचाने वाले को न्यायालय ने दिया कारावास
दैनिक अवन्तिका
तराना । न्यायाधीश सपना शर्मा की न्यायालय द्वारा आरोपी नरवरसिंह पिता विक्रमसिंह, उम्र-32 निवासी झरनावदा, को 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2500/-रू के अर्थदण्ड से दंडित किया। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 12 मार्च 17 को फरियादी पूजा ने अपने पिता के साथ थाना तराना पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि वह घटना दिनांक को अपनी बहन शांति व छोटे भाई पंकज के साथ तराना मेले मे घूमने आई थी। मेला घूमने के बाद वे मैजिक गाडी में बैठ कर वापस घर जा रहे थे। गाडी में गांव के जोरावरसिंह और जितेन्द्र की पत्नी पूजा व बच्चे भी बैठे थे। वे लोग झरनावदा पुलिया के पास पहुंचे कि झरनावदा के नरवर ने हाथ देकर गाडी रोकने का प्रयास किया व ड्रायवर जितेंन्द्र के गाडी धीमी करने पर गाडी पर पत्थर से सामने मारा तो गाडी को कांच फूट गया। पत्थर से फरियादी पूजा के दाहिने हाथ की कोहनी के उपर चोट लगी। उसकी बहन शांति को भी कांच के टुकडे से दाहिने हाथ मे चोट लगी एवं उसके भाई पंकज को भी कांच टूटने से बांए हाथ में चोट लगी। फिर गांव के जोरावर सिंह ने बीच-बचाव किया। नरवर ने जाते-जाते जाने से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पजींबद्ध किया था।