अवैध शराब कब्जे में रखने वाले आरोपीगण को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास
बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे ने पारित अपने फैसले में आरोपी अरबाज पिता मुस्ताक निवासी 12 टाउनहाल अंजड एवं षाहरूख पिता साबिर निवासी षिक्षक कालोनी अंजड जिला बडवानी को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपए के जुमार्ना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 9 जुलाई 2018 को उपनिरीक्षक थाना बडवानी को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी एक वाहन छोटा हाथी में अवैध शराब भर कर अंजड तरफ से नहर वाले रास्ते से पाटी तरफ ले जा रहे हैं। सूचना पर विष्वास कर पुलिस हमराह फोर्स लेकर पाटी नाका पहूंचे जहां बंधान रोड नहर वाले कच्चे रास्ते से एक वाहन आता दिखा ।
जिसे नानी बडवानी नहर के पास पाटी रोड पर घेराबंदी करके रोका, जो छोटा हाथी वाहन जिसके आगे वाहन का नंबर एम. पी. 09 एल. एन. 9200 लिखा हुआ था। वाहन में चालक व एक हेल्पर बैठा था, चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अरबाज मंसुरी पिता मुस्ताक व हेल्पर ने अपना नाम शाहरूख पिता साबिर होना बताया।
वाहन में लोडिंग माल के संबंध में पूछने पर कार्टून भरे होना बताया, पुलिस के चेक करने पर वाहन में पीछे एक पीले रंग की बरसाती पल्ली के नीचे कार्टुन भरे दिखे, बरसाती हटाकर टॉर्च की रोशनी में काटुर्नों को चेक किया तो उक्त काटुर्नों में देशी मदिरा प्लेन के क्वार्टर भरे मिले, आरोपियों से शराब रखने के संबंध में पूछने पर उक्त शराब बेचने के उद्देश्य से पाटी तरफ ले जाना बताया, शराब रखने व बेचने के संबंध में वैध लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया । आरोपी के कब्जे से उक्त शराब जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण का कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।