नपा शापिंग काम्पलेक्स निर्माण का मामला उच्च न्यायालय ने कहा कलेक्टर को फैसला लेने का अधिकार

जनपद-नपा भूमि विवाद को लेकर लगाई थी जनहित याचिका

सारंगपुर ।  सारंगपुर में जनपद कर्मचारियों के आवास के लिए संरक्षित भूमि पर नगर पालिका के शॉपिंग कम्पलेक्स निर्माण को लेकर जनपद सदस्यों ने हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बताते हुए कहा कि कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार है। हालांकि याचिका खारिज होने के बाद उस आदेश को लेकर जनपद सदस्यों ने कलेक्टर राजगढ़ से मिलकर आवास के लिए उचित निर्णय लेने की मांग की।
यह है पूरा विवाद
उल्लेखनीय है कि सारंगपुर में तहसील परिसर के सामने हाइवे किनारे सर्वे नंबर 833 और 836 की शासकीय जमीन पूर्व में जनपद पंचायत ने जनपद कर्मियों के लिए आवास कालोनी बनाने के लिए सरंक्षित की थी। लेकिन साल 2023 में गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका ने शॉपिंग कम्पलेक्स निर्माण की घोषणा कर जनपद कर्मियों की नींद उड़ा दी। नगर पालिका ने इसके लिए पूर्व में ही तैयारियां शुरू कर आवंटन प्रक्रिया के साथ ही नामांतरण करवा लिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने नामांतरण प्रक्रिया को मात्र 12 दिन में पूरी करने पर विधि प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। बावजूद इसके जनहित याचिका खारिज होने के बाद लगाई गई पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शासकीय जमीन के मामले में कलेक्टर को उचित निर्णय लेने का अधिकार बताया है।