विद्युत चोरी के अपराध में सजा
महिदपुर । 29 दिसम्बर 2018 को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड सतर्कता संभाग उज्जैन के कनिष्ठ यंत्री रवि वर्मा ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया तो महिदपुर ग्रामीण वितरण केन्द्र के ग्राम जवासियापंथ में मोकमसिंह पिता नैनसिंह राजपूत के खेत 3 हॉर्स पॉवर मोटर से गेहूँ, चने की फसल में सिंचाई की जा रही थी, मौके पर टीम के द्वारा विद्युत कनेक्शन की वैधता के संबंध में मोकमसिंह से दस्तावेज बिल अथवा रसीद चाही गई किंतु उसके पास कोई बिल एवं रसीद नहीं होने से सतर्कता टीम के द्वारा मौके पर डायरेक्ट विद्युत चोरी का उपयोग करने पर पंचनामा बनाया तथा विद्युत चोरी की राशि जमा किये जाने हेतु निर्धारण आदेश 15,670/- रुपये का भी दिया किंतु आरोपी मोकमसिंह के राशि जमा नहीं करने पर विशेष न्यायालय में विद्युत अधिनियम के तहत परिवाद प्रस्तुत किया ।
जिसमें आरोपी को विशेष न्यायाधीश महोदय साबिर अहमद खान ने पंचनामा राशि 15,670/- रुपये का 3 गुना जुर्माना रुपये 48,000/- तथा धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 में 2,000/- रुपये का जुर्माना इस प्रकार कुल 50,000/- रुपये का जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास से दण्डित किया गया। विद्युत कम्पनी महिदपुर की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी संजय जोशी एवं जितेन्द्र शर्मा के ने पैरवी की।