कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर
इंदौर। भाजपा को वोट देने को राक्षसी प्रवृत्ति बताने के मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया है। परिवाद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506, 153ए के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पुलिस से मामले में जांच कर 15 सितंबर से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जानकारी के अनुसार न्यायालय ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए पुलिस से मामले में जांच कर 15 सितंबर से पहले जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। यह परिवाद गोविंद सिंह बैस ने दायर किया है। इसमें कहा है कि रणदीप सुरजेवाला का बयान देश के करोड़ों सम्मानित मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने लोक शांति प्रभावित करने का प्रयास किया है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। करोड़ों लोग उसके पक्ष में मतदान करते हैं। परिवाद में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।