गंधवानी विधायक उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित
इंदौर । पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर को पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमंग सिंघार ने जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दो दिन चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नवंबर 2022 में धार जिले के गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और कमल नाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने ही प्रताड़ना, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का मामला दर्ज कराया था। इस एफआइआर को सिंघार ने हाई कोर्ट में धारा 482 में याचिका दायर कर चुनौती दी। विधायक ने इसे निरस्त करने की गुहार लगाई है। इस पर हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में हुई सुनवाई के दौरान दो दिन तक बहस चली।
मार्च में हाई कोर्ट से मिली थी अग्रिम जमानत : सिंघार की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने तर्क रखे। सभी पक्षों के तर्क सुनकर कोर्ट में आदेश सुरक्षित रखा। केस दर्ज होने के बाद पूर्व में उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी। गत मार्च महीने में उन्हें हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।