रास्ता रोककर हत्या करने वाले आरोपियों को उम्र कैद की सजा

बड़वानी ।  न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी ने पारित अपने फैसले में आरोपी सिलदार उर्फ सिकदार पिता बल्लू एवं कमल पिता सिलदार उर्फ सिकदार दोनों निवासीगण झिरन्या फल्या अंजड़ जिला बडवानी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक रुपए तथा धारा 341 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी श्री एस.एस. अजनारे द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना 10 नवम्बर 2021 को फरियादीया रेखा पति रमेश की लड़की सुनिता पति जितेन्द्र दिपावली त्यौहार होने से अपने मायके झिरन्या फलिया अंजड़ आयी हुई थी, तभी फरियादिया की लड़की सुनिता से मिलने के लिए फरियादिया का देवर मृतक वीरू फरियादिया के घर पर आया था जो सुनिता एवं फरियादिया रेखा से मिलकर वापस अपने घर करीबन शाम 6 बजे जा रहा था । तभी आरोपी सिलदार के घर के सामने से फरियादिया का देवर मृतक वीरू निकला तो पुराने झगडे को लेकर सिलदार ने फरियादिया के देवर वीरू का रास्ता रोक कर पकड़ लिया तभी आरोपी सिलदार के लड़के कमल एवं आरोपी का दूसरा बेटा आ गये । तभी दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।

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