सात करोड़ के घोटालेबाज कलेक्टर कार्यालय के बाबू की संपत्ति होगी कुर्क
न्यायालय ने संपत्तियों को कुर्क करने के दिए आदेश
इंदौर। कलेक्टर कार्यालय की लेखा शाखा में पदस्थ रहे बाबू मिलाप चौहान और उसके रिश्तेदारों के नाम से खरीदी संपत्तियां कुर्क होंगी। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिए। मिलाप ने लोगों को अलग-अलग योजनाओं में क्षतिपूर्ति के रूप में मिली रकम को हितग्राहियों के खाते में न भेजते हुए रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर करीब सात करोड़ रुपये का घोटाला किया था। उसने घोटाले की इस रकम से खुद के और रिश्तेदारों के नाम से अलग-अलग संपत्तियां खरीदी। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि ऐसी आशंका है कि आरोपित मिलाप के रिश्तेदार उक्त संपत्तियों को बेचने की फिराक में हैं। संपत्ति को कुर्क किया जाना जरूरी है। न्यायालय ने आवेदन को स्वीकारते हुए संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।