मन्दसौर : अमानक घी के विक्रेता पर 75 हजार रू. एवं निर्माता पर 2 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित
मन्दसौर । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक फर्म से लिये गये मदर च्वाईश देशी घी का नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल में अमानक पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने विक्रेता फर्म मालिक के विरूद्ध 75 हजार रू. व घी निमार्ता के विरूद्ध 2 लाख रू. की शास्ति अधिरोपित की।ॉ न्याय निर्णायक अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मन्दसौर द्वारा फर्म धनोतिया किराना स्टोर्स ग्राम सावताखेड़ी तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर में निरीक्षण किया। फर्म का निरीक्षण के दौरान फर्म में मानव उपभोग हेतु खादय पदार्थ मदर च्वाईश देशी घी 500 एम.एल. पैक्ड संग्रहित पाया । संग्रहित का प्योर श्योर देशी घी 200 एम. एल. पैक्ड का भौतिक परीक्षण करने पर निम्न गुणवत्ता का संदेह होने पर नमूने लिये तथा गवाह एवं विक्रेता के समक्ष पंचनामा बनाया। नमूने को खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। भोपाल से प्राप्त जांच में मदर च्वाईस देसी घी 500 एम एल पैकेट की जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 (जेडएक्स) 26(2) एवं सह पठित धारा 51 बहुत अवमानक पाई गई। जिस पर फर्म मालिक रामलाल पोरवाल पिच्चोत्तर हजार व एवं उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ मदर च्वाईश देशी घी के निर्माता ओमप्रकाश गोरा पिता लक्ष्मणसिंह गोरा फर्म श्रीराम मिल्क फुड डेरी इण्डस्ट्रीज ग्राम पालदा इन्दौर के द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ का उत्पादन किए जाने के फल स्वरूप उस पर दो लाख रू. की शास्ति अधिरोपित की गई।