तीन साल बाद चाकूबाज मारने वाले भाइयों को सजा

उज्जैन ।  घर में घुसकर युवक को चाकू मारने और परिवार को धमकाने वाले दो भाईयों को तीन साल बाद धारा 452, 326/ 34, 324, 34 में दो साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
जीवाजीगंज थाना की सीमा में रहने वाले नंदकिशोर ने 10 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई निर्मल ने कुछ दिनों पहले विनय चौहान निवासी नामदारपुरा को समूह लोन भरने के लिये रुपए उधार दिये थे। 15 दिन बाद रुपए वापस मांगने पर विनय पिता राजेन्द्र चौहान ने अपने भाई संदीप के साथ घर में घुसकर चाकू से निर्मल पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर दोनों भाईयों ने उसे भी चाकू मार दिये। शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग एकत्रित हुए तो दोनों भाई भाग निकले। पुलिस ने मामले में घर में घुसकर चाकूबाजी करने का प्रकरण दर्ज कर दोनों भाईयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि घटनाक्रम के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर सुनवाई शुरू हुई। 44 माह बाद दशम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुला पाण्डेय ने फैसला सुनाते हुए दोनों भाईयों को दो साल सश्रम कारावास के साथ 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन का पक्ष रूपसिंह राठौर विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।