खाचरौद : धारा 49 (6) विलोपित कर पेंशनरों को तत्काल दे नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता

खाचरौद । मध्यप्रदेश के पांच लाख पेंशनरों का एक वर्ष से बकाया नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता व वर्षों की बकाया एरियर राशि का शीघ्र भुगतान करने संबंधी पत्र मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र भेजकर मांग की है। पत्र में इस ओर भी ध्यान दिलाया कि बार-बार धारा 49 (6) का बहाना बनाया जा रहा है जबकि 2 वर्ष पूर्व विधानसभा में इस बात की घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छठी अनुसूची की धारा 49 (6) विलोपित कर दी गई है और भविष्य में मध्य प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के कर्मचारियों के समान डीए देने में छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति अनिवार्य नहीं होगी तो फिर मध्य प्रदेश के पेंशनरों को नौ प्रतिशत डीए क्यों नहीं दिया जा रहा है ।
क्यों छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का बहाना लिया जा रहा है यदि धारा 49(6) 2 वर्ष पूर्व विलोपित कर दी गई है तो मध्य प्रदेश के पांच लाख पेंशनरों का बकाया 9% महंगाई भत्ता तत्काल देकर महंगाई के युग में सरकार राहत प्रदान करें अन्यथा 6 जुलाई को भोपाल में हो रहे पेंशनर सम्मेलन में सरकार के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में विरोध का शंखनाद किया जाएगा