दीपावली की खुशियों पर पाबंदी
इंदौर, उज्जैन, भोपाल सहित 21 जिलों में सिर्फ 2 घंटे 8 से 10 बजे रात तक ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे
ग्वालियर-सिंगरौली में रोक; 29 जिलों में रहेगी छूट
ब्रह्मास्त्र इंदौर। दिवाली की रात राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत मध्यप्रदेश के 21 जिलों में 2 घंटे ही आतिशबाजी करने की परमिशन रहेगी। यहां रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। वहीं, ग्वालियर-सिंगरौली में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी रहेगी। 29 जिलों में जरूर पटाखे चलाने पर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। यही कहीं, आदेश का उल्लंघन हुआ तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में प्रशासनिक टीमें घूमकर नजर रखेगी।
मप्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी प्रदेशभर के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के आधार पर दीपावली पर पटाखों की परमिशन के लिए 2020 के नवंबर महीने की हवा के औसत स्तर को आधार बनाया है। पिछले साल जिन शहरों में पटाखों के कारण प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच गया था, वहां इस बार नई गाइडलाइन जारी की गई है। भोपाल में दिवाली के अलावा गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर भी पटाखे चलाने का समय तय कर किया गया है।
ये भी जान लीजिए
जिन इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है, वहां भी 125 डेसीबल से अधिक आवाज वाले पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों से 100 मीटर तक पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
कम रोशनी, बिना धुएं और कम आवाज वाले पटाखे जैसे अनार, फुलझड़ी की अनुमति है।
इन 21 जिलों में सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी
भोपाल, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, इंदौर, नीमच, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह, अनूपपुर, देवास, बुरहानपुर, बड़वानी और आलीराजपुर जिलों में रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। इन सभी शहरों में पिछले साल एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 100 से 200 के बीच था। ग्वालियर में एक्यूआई 248 और सिंगरौली 211 था, जो सांस लेने के लिए जोखिमपूर्ण यानी पुअर कैटेगरी में आता है।