इन्दौर- 3 की मतदाता सूची पर बवाल, उच्च न्यायालय ने एसडीएम को दिए आदेश
कांग्रेसी नेता पिंटू जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने लगाई थी कलेक्टर को आपत्तियां
इंदौर। आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व विधनसभा क्षेत्र इंदौर – 3 की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए आवेदनों की सूची अपूर्ण एवं नियम विरुद्ध होने के कारण कांग्रेस निर्धारित समय में फार्म 11,11-ए, 11- बी के विरुद्ध आपत्तियां नही दे पाई थी। इसके लिए कांग्रेसी नेता पिंटू जोशी और दिलीप कौशल के नेतृत्व में पिछले दिनों सैकड़ों कांग्रेसियों ने कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराई थी। अधूरे दस्तावेजों के आधार पर जोड़े जा रहे नए नामों के विरुद्ध कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निर्धारित प्रारूप में हजारों आपत्तियां दर्ज कराई थी।
विधानसभा इंदौर-3 के एसडीएम ने कांग्रेसी नेताओं को आपत्तियां लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी सहित सूची नही दी थी ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया समय निकल जाए। उक्त जानकारी देते हुए अभिभाषक जयेश गुरुनानी ने बताया कि इसके लिए कांग्रेसी नेताओ ने अपने अभिभाषकों के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने विधानसभा क्षेत्र इंदौर-3 के एसडीएम को कांग्रेस द्वारा दी गई आपत्ति जिसमें प्रारूप अनुसार जानकारी देने और जानकारी देने के बाद आपत्तियां लगाने के लिए पर्याप्त समय देने के आवेदन को विधि अनुसार 28 सितंबर के पूर्व निर्धारित करने के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। याचिका निलेश पटेल, शैलू सेन तथा विशाल चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अभिभाषक श्री विभोर खंडेलवाल एवं अभिभाषक श्री जयेश गुरनानी ने पैरवी की।