विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रु. तक का व्यय कर सकेंगे

अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिये पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण में दी जानकारी

उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा, लेखांकन एवं संधारण के सम्बन्ध में शनिवार 23 सितम्बर को दोपहर में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्राध्यापक  राघवेंद्र सिंह राठौर ने प्रशिक्षण नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में दिया। प्रशिक्षण में समस्त प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी  एमएस कवचे, नोडल अधिकारी एवं संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा  सुषमा ठाकुर ने प्रशिक्षण में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। निर्वाचन व्यय के लिये अभ्यर्थियों को पृथक से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि नगद व्यवहार की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये होगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार में लगने वाले वाहनों की रिटर्निंग आफिसर से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। साथ ही प्रचार-प्रसार के लिये उपयोगार्थ पेम्पलेट, पोस्टर आदि पर प्रकाशक/प्रेस का नाम एवं संख्या अंकित होना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त व्यय के लेखांकन एवं संधारण की विस्तृत जानकारी प्रदाय करने के साथ ही नियमानुसार व्यय/लेखा संधारण नहीं होने पर होने वाली वैधानिक कार्यवाही से राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया। लीड बैंक मैनेजर को अभ्यर्थियों के बैंक खाते प्राथमिकता से खोलने जाने हेतु सभी बैंकों को निर्देश जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी  अजय हिंगे, लीड बैंक मैनेजर  संदीप शर्मा,  राघवेंद्रपाल सिंह यादव, निर्वाचन के सुपरवाइजर  महेन्द्र सक्सेना तथा जिला स्तरीय व्यय लेखा दल के अधिकारी उपस्थित थे।