20 साल सलाखों में रहेगा दुष्कर्मी

दैनिक अवंतिका(उज्जैन) 15 माह पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल सलाखों में कैद रखने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। 5 जुलाई 2022 को खाचरौद थाने पर ग्राम लेकोडिया में रहने वाले परिजनों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताये घर से चली गई है। उसे सब जगह तलाश कर लिया गया है। गांव से श्रीपाल तंवर भी लापता है, बेटी उससे फोन पर बातचीत करती थी। वही बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने परिजनों की शंका के आधार पर श्रीपाल उर्फ महेन्द्र पिता सुमेरसिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। नाबालिग अहमदाबाद में श्रीपाल के कब्जे से दस्तयाब किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म होना सामने पर पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धारा में इजाफा किया और अभियोग पुत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 15 माह चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल जेल की सलाखों में रखने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन का पक्ष सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील परमार द्वारा रखा गया था।