मतदान के लिये कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा
दैनिक अवंतिका(इंदौर) विधानसभा निर्वाचन के तहत मतदान 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। इसके लिये श्रम विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी।इस संबंध में जारी आदेश अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी देना होगी। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मजूर किया जायेगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया मा किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी मदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी। कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा नियोजक जुर्माना से, जो 500 रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमे वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती हैं।