हत्या के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास
देवास। वर्ष 2021 में लेबर कालोनी बालगढ़ क्षेत्र में हुई 1 युवक की हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए हत्या में शामिल सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।प्रभारी लोक अभियोजक जयंती पौराणिक ने बताया कि थाना औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेबर कालोनी बालगढ़ में 30 जनवरी 2021 शाम करीब 7.30 बजे लगभग लेबर कालोनी चौराहा बालगढ देवास में फरियादी अंजलीबाई और उसके पुत्र विजय को मां बहन की गालियां देकर आरोपी कालू उर्फ माधव मीणा, अश्वीन पिता आशोक महाडिंग,चेतन उर्फ शनी पिता अशोक, घुघरा पिता भीम मीणा ने घेर कर चाकू व लाठियों से विजय को मारा जिसमें कालू उर्फ माधव ने तथा चेतन उर्फ शनी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर विजय की पेट पर मारे व अश्वीन व घुघरा ने विजय के साथ लाठी से मारपीट की विजय की मां अजली बाई ने बचाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपीगण ने विजय को घेर रखा था जिससे विजय की मृत्यु हो गई।