पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा हिरासत में आया 20 हजार का इनामी कुख्यात बदमाश

दैनिक अवंतिका   उज्जैन। लंबे समय से अपराधों में शामिल कुख्यात बदमाश छैनू उर्फ यूनुस पिता बाबू खां निवासी फाजलपुरा चार थानों के अपराधों में फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गुरूवार रात उसे कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। कुख्यात बदमाश की माधवनगर, चिमनगंज, नीलगंगा और कोतवाली थाना पुलिस को तलाश थी। बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़कर कोतवाली पुलिस को सौंपा है। जिसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर शुक्रवार को केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ भेजा गया है। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि बदमाश निगरानीशुद है। जिसके खिलाफ जिले के थानों में 52 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। पूर्व में उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की जा चुकी है, वहीं उसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये फाजलपुरा स्थित मकान भी तोड़ा जा चुका था। बावजूद बदमाश साथियों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रहा था।
पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा
उज्जैन। बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारिया में 9 फरवरी 2022 को शराब के नशे में जितेन्द्र पिता बद्रीलाल कटारा ने अपनी पत्नी नंदनीबाई के साथ मारपीट कर उसे केरोसिन डालकर जला दिया था। पुलिस ने मामले में 307 का प्रकरण दर्ज किया था। इस बीच उपचार के दौरान नंदनीबाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या की धारा 302 का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। घटनाक्रम को पुलिस ने चिन्हित एवं जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया था। 2 साल बाद बड़नगर के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार मालवीय ने फैसला सुनाते ही आरोपी जितेन्द्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। घटनाक्रम की विवेचना तत्कालीन टीआई मनीष मिश्र ने करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भारती उज्जालिया द्वारा की गई।