अब पुराने तीन मंजिला भवनों को भी लेना होगी फायर एनओसी
नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन लंबित
नियमों की अवहेलना करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
इंदौर । अभी हाल ही में भोपाल स्थित आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद नगर निगम बड़े पैमाने पर पत्र भी जारी कर रहा है। इसमें बड़ी बिल्डिंग में होने वाले हादसों पर लगाम कसने के लिए यह सब काम हो रहा है । दरअसल अभी तक 5 मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला भवन के लिए भी फायर एनओसी लेने के लिए ही निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यह काम हो रहा है।
मध्य प्रदेश फायर एक्ट के तहत 9 मीटर भवन के लिए फायर एनओसी जरूरी किए जाने का प्रावधान तो है जो लागू भी किया जा रहा है लेकिन अब तक 15 मीटर ऊंचे और 5 मंजिला भवन के लिए एनओसी जरूरी थी। अब इस तरह के नियमों में संशोधन करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि पुराने तीन मंजिला भवनों को भी एनओसी लेना होगी और इस तरह से लगभग शहर में देखा जाए तो एक लाख से अधिक तीन मंजिला भवन है जिन्हें एनओसी लेना आवश्यक माना गया है।
वैसे देखा जाए तो बड़े शहरों में पिछले 1 वर्ष अधिकतर दुर्घटनाएं 9 मीटर ऊंचे भवनों में हुई है इसलिए फायर एनओसी के लिए 15 मीटर की लिमिट को घटाकर 9 मीटर किया जा रहा है। इधर फायर एनओसी की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन करने का भी प्रावधान एक्ट में किया गया है।
केंद्र सरकार के मॉडल अधिनियम के आधार पर स्कूल आफ गुड गवर्नेस ने मसौदा तैयार कर लिया है जिसमें प्रमुख रुप से कॉलोनी में भी अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई नियम लागू किए जा रहे हैं तो अग्नि सुरक्षा उपायों की अवहेलना करने वाले पर 10000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।
यह सब काम करने की तैयारी है और उसी अनुसार काम किया जा रहा है। भोपाल स्थित आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिले पत्र के बाद अब नगर निगम इस तरह की बिल्डिंगों का रिकॉर्ड देख रहा है।