प्रत्याशी के बैंक खाते से ही होना चाहिए चुनाव का खर्च, व्यय लेखों का तीन बार होगा निरीक्षण
निर्वाचन आयोग के प्रेक्षको की मौजूदगी में हुई राजनीतिक दलों की बैठक
इंदौर। जिले में नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें निर्वाचन आयाेग के प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी से अवगत कराया गया। बैठक में सभी तरह की अनुमतियों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही व्यय राशि को लेकर भी विस्तार से बताया गया। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिये व्याापक तैयारियां जारी है।
इन्हीं तैयारियों, लोकसभा चुनाव के लिये की गई व्यवस्थाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी दिये गये निर्देशों और नियमों की जानकारी अभ्यर्थियों को देने के लिये मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉ. आर सेल्वाराज, व्यय प्रेक्षक मत्ता पदमा तथा अल्का गौतम, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह की उपस्थित में चुनावी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
राजनीति पार्टी के पदाधिकारियों को बताया गया कि वाहनों के उपयोग और किसी भी तरह के आयोजन जिनमें आमसभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिये भी अनुमति लेना होगी। अनुमति देने के लिये कलेक्टर कार्यालय में एकल खिड़की स्थापित की गई है। व्यय लेखों का निर्धारित समय पर तीन बार निरीक्षण कराना होगा।सभी खर्च अभ्यर्थी के बैंक खाते से हों।