कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए बम की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज
इंदौर। हत्या के प्रयास के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने शुक्रवार को अक्षय बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अक्षय बम सहित अन्य लोगों पर 17 साल पुराने केस में हत्या के प्रयास (धारा 307) की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।