ऋषिनगर में कलेक्टर एसपी ने घरों पर जाकर मतदाता पर्ची बांटी
13 मई को मतदान करने का किया आग्रह, मतदाता दोनों को देख हुए खुश किया वादा
उज्जैन । शनिवार को ऋषिनगर क्षेत्र के मतदाता उस समय खुश हो गए जब उन्हें बताया गया कि उन्हें मतदाता पर्ची कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा हैं। दोनों ही अधिकारियों ने मतदाताओं के घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया। करीब आधा दर्जन मतदाताओं को दोनों ने मतदाता पर्ची वितरण किया। 4 मई से 8 मई तक डोर टू डोर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा।
उज्जैन जिले की सातों विधानसभाओं के कुल 15 लाख 74 हजार 993 मतदाताओं को 4 मई से 8 मई तक डोर टू डोर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह के निर्देशानुसार सेक्टरवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं, जो घर घर जाकर बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता पर्ची वितरित करेंगे।
इनको किया मतदाता पर्ची वितरण-
कलेक्टर एवं एसपी ने उज्जैन शहर के ऋषिनगर में मतदाताओं के घरों पर जाकर मतदाता पर्ची वितरित की और लोकतंत्र के इस महापर्व में 13 मई को अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे स्वयं मतदान करने के साथ साथ अपने आस पास पड़ोसियों और परिजनों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। दोनों ने ऋषि नगर के मतदाता गिरीश सर्राफ और उनके परिवारजन, मतदाता मनोज पिता प्रमोद और परिवारजन, आरती पति किशनदास और दिनेश यादव और उनके परिवारजनों को मतदाता पर्ची का वितरण किया ।
जिले में कहां कितनी पर्ची वितरण-
जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 लाख 74 हजार 933 मतदाताओं को डोर टू डोर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा।
विधानसभा क्षेत्र कुल पर्ची वितरण
खाचरोद 225619
महिदपुर 218768
तराना 189995
घट्टिया 227111
उज्जैन उत्तर 234811
उज्जैन दक्षिण 269549
बड़नगर 209080
स्त्रोत- जिला निर्वाचन कार्यालय,उज्जैन
क्यू आर कोड वाली पर्ची-
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया की भारत निर्वाचन आयोग सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा रही है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।