महाकाल जोन में 3 हजार ई-रिक्शा दो शिफ्ट में चलेंगे

-ई-रिक्शा वालों के लिए शहर होगा दो भाग में , 3-3 हजार एक –एक भाग में चलेंगे

 

-प्रथम 3 माह के लिए लॉटरी के माध्यम से आवंटित होंगे रूट , 3 माह बाद अन्य रूट वालों को महाकाल जोन मिलेगा

उज्जैन। शहर में संचालित 6 हजार ई-रिक्शा संचालन के लिए शहर को दो भागों में बांटा जा रहा है। इसमें से एक भाग महाकाल जोन होगा और दुसरा शहर का अन्य भाग। महाकाल जोन में 3 हजार ई-रिक्शा दो शिफ्ट में चलेंगे। शहर के अन्य भाग में शेष 3 हजार ई-रिक्शा। यह व्यवस्था प्रथम तीन माह के लिए रहेगी। इसके बाद शेष भाग के ई-रिक्शा महाकाल जोन एवं यहां के ई-रिक्शा शहर के अन्य भाग में संचालित किए जाएंगे।

उज्जैन शहर में संचालित लगभग 6000 ई-रिक्शा से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित रहता है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के मार्गदशन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई-रिक्शा को शहर में दो शिफ्टों में चलाने की कार्य योजना बनाई गई है।

इस तरह से होगा संचालन-

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मालवीय ने बताया कि शहर में कुल 21 रूट हैं। इनमें से 6 ज्यादा क्राउड वाले एवं 15 सामान्य हैं। कार्य योजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। महाकाल जोन में लगभग 3000 ई-रिक्शा दो शिफ्टों में विभाजित करते हुये क्रमश 1500 ई-रिक्शा प्रथम शिफ्ट सुबह 06:00 से दोपहर 02:00 बजे तक तथा 1500 ई-रिक्शा द्वितीय शिफ्ट दोपहर 2 से 10 बजे रात्रि तक चलेगे। अन्य जोन में शेष लगभग 3000 ई-रिक्शा महाकाल जोन से बाहर शहर के अन्य निर्धारित मार्गो पर चलेगे।

24 को होगी लाटरी-

उक्त क्षेत्रों का विभाजन लाटरी के माध्यम से 24 मई को किया जाएगा। इसमें समिति सदस्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन शहर, उपायुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं ई-रिक्शा यूनियन अथवा कोई 5 ई-रिक्शा संचालकों की उपस्थित में लाटरी के माध्यम से रूट का विभाजन होगा।

कलर कोड एवं स्टीकर से करेंगे भिन्नता-

महाकाल जोन में प्रथम तीन माह के लिए 3000 ई-रिक्शा को लाटरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। जो 3 माह के लिए वैध हागा। वैधता समाप्ती पश्चात उक्त ई-रिक्शाओ को महाकाल जोन से हटाकर महाकाल जोन के बाहर के अन्य मार्गों के लिए अनुमति जारी की जाएगी तथा जिन ई-रिक्शा को महाकाल जोन के बाहर संचालन की अनुमति थी, उन्हें महाकाल जोन अंतर्गत रोटेशन के माध्यम से 3 माह के लिए महाकाल जोन के कुल 6 मार्गो पर ई-रिक्शा का संचालन होगा। महाकाल जोन के लिए स्टीकर एवं अनुमति पत्र भिन्न-भिन्न निर्धारित रंगो के एवं अन्य निर्धारित मार्गों का स्टीकर एवं अनुमति पत्र सफेद रंग का रहेगा दोनो शिफ्टो के स्टीकर पर प्रथम शिफट के लिये समय सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक दिन (D) ओर द्धितीय शिफ्ट के लिये दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रात (N) लिखा जावेगा।

आरटीओ से मालूम होगा कौनसा रूट मिला-

लाटरी के माध्यम से मार्ग के आबंटन के पश्चात किस वाहन को कोन सा मार्ग आवंटित हुआ है इसकी जानकारी ई-रिक्शा संचालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा के हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकेंगे। अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजो के रूप में वाहन का फिटनेस, बीमा, ड्रायविग लायसेंस, चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने पर उस ई-रिक्शा के संचालन के लिए मार्ग आवंटन अनुमति जारी की जाएगी। मार्ग आवंटन के बगैर शहर अंतर्गत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक/वाहन स्वामी केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जाएगी।