नए नियमों की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को कोई जानकारी नहीं

-ड्रायविंग लायसेंस के 1 जून से नए नियम की जानकारी क्षेत्रीय स्तर पर नहीं

 

– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एलान 1जून से लागू होंगे नए नियम

उज्जैन। ड्रायविंग लायसेंस को लेकर 1 जून से नए नियम लागू होने की जानकारी सामने आ रही है लेकिन स्थानीय स्तर पर परिवहन कार्यालयों के पास इससे संबंधित न तो कोई पत्र व्यवहार ही सामने आया है और न ही कार्यालयों को इसे लेकर कोई सूचना ही मिली है। इससे साफ हो रहा है कि नए नियमों के लागू होने में अभी और समय लगना तय है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन के आरटीओ संतोष मालवीय बताते हैं कि नए नियमों को लेकर अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश का परिवहन विभाग  के निर्देशानुसार ही उनके यहां कार्य व्यवस्था संचालित होती है। अभी तो ड्रायविंग लायसेंस बनवाने के लिए पूर्ववत ही व्यवस्थाएं लागू हैं। आगामी समय में इसे लेकर आने वाले आदेशों का पालन विभागीय नियमानुसार किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एलान-

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम का एलान किया है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे नए नियमों में तीन बदलाव किए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट

– नए नियमों के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में चक्कर नहीं लगाना पडेगा। 1 जून 2024 से प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर टेस्ट दे सकेंगे। सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और प्रमाण पत्र जारी करने की इजाजत दी जाएगी।

नाबालिग वाहन चालक पर 25 हजार जुर्माना –

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। वहीं, नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा।

डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित किया-

सरकार ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों को सरल बना दिया है। इसे वाहन के प्रकार के अनुरूप कर दिया है। आरटीओ में फिजिकल चेकअप की जरूरत भी कम होगी।

निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम –

  1. ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ और 4 व्हील की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। 2. सेंटर के पास टेस्ट के लिए मानकों के अनुसार सुविधाएं होनी चाहिए। 3. ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा और कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम चलाने का ज्ञान होना चाहिए। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रोसेस – 1. सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। 2. संबंधित प्रदेश का चुनाव करें। 3. अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें। 4. लर्नर लाइसेंस का एप्लिकेशन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। 5. दस्तावेज और फीस स्लिप के साथ तय तारीख पर आरटीओ जाएं। 6. लर्नर लाइसेंस जारी होने के एक महीने बाद परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। 7.लर्नर लाइसेंस की वैधता छह महीने होती है।