फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया तो बिल्डिंग सील होगी

इंदौर। कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यदि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन नहीं मिला तो अब नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कमर्शियल बिल्डिंग कम से कम सात दिनों के लिए सील होगी, जबकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कॉमन एरिया सात दिनों तक सील रहेगा। शहर की हाईराइज बिल्डिंग और औद्योगिक इकाई में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा औद्योगिक इकाई में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। जब इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि चुनाव में व्यस्तता के चलते कार्रवाई धीमी पड़ गई थी। दो दिन बाद से फिर मुहीम के रूप में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यदि किसी कमर्शियल बिल्डिंग में नॉर्म्स का पालन नहीं मिला तो बिल्डिंग कम से कम सात दिनों के लिए सील होगी। इसी तरह रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कॉमन एरिया सील किया जाएगा।