देवास में संस्था राम-राम से जुड़े युवक की बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या

शैलेंद्र सिंह पंवार के धोखे में चीकू उर्फ कुणाल बैरागी को मार दी गोली

संस्था सदस्यों ने किया शव रखकर एमजी रोड चौराहे पर चक्काजाम

दैनिक अवन्तिका देवास

संस्था राम-राम से जुड़े एक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसके चलते कुणाल उर्फ चीकू बैरागी नामक युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज संस्था राम-राम के सदस्यों ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग को लेकर स्थानीय एमजी रोड अस्पताल चौराहे पर शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया।

देवास में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक हिंदूवादी संगठन संस्था राम राम का सदस्य था। घटना के बाद संस्था कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर जमकर हंगामा। उनकी मांग थी कि घटना से जुड़े सभी आरोपियों की तलाश कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।
देवास के जवाहर नगर चौराहे पर बुधवार को दिनदहाड़े कुणाल बैरागी उर्फ चीकू निवासी विकास नगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुणाल के साथी तुरंत उसे घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसकी मौत हो गई। कुणाल बैरागी संस्था राम-राम के सदस्य थो। जानकारी के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने कुणाल पर हमला किया।
घटनाक्रम के बाद गुस्साए संस्था राम-राम के कार्यकर्ताओं ने कोठारी नर्सिंग होम के पास सड़क पर चक्काजाम कर दिया। मामले को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। शव को काफी देर तक सड़क पर ही रखा गया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान नाराज युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। संस्था राम-राम के प्रमुख शैलेंद्र सिंह पवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने पहले से ही पुलिस को इस प्रकार की संभावित घटना की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शैलेंद्र सिंह पवार ने कई लोगों के नाम इस साजिश के पीछे बताए हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है।

तीन आरोपियों पर मामला दर्ज
संस्था राम-राम से जुड़े लोगों का कहना है कि मृतक के दो भाई हैं। वह लंबे समय से संस्था से जुड़ा था। गो सेवक होने के साथ ही वह टोल पर काम किया करता था। अधिकांश समय संस्था राम-राम के संस्थापक शैलेंद्र सिंह पवार के साथ ही रहता था। घटना के समय भी वह उनके साथ ही था। मामले में पवार का कहना है कि हमलावरों के निशाने पर मैं था। फरियादी आनंद मनसारे की रिपोर्ट पर पुलिस ने अमरेश प्रसाद, भावेश झाला, शिव रघुवंशी बना उर्फ कृष्ण पाल सिंह निवासी देवास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 3 (5) के तहत केस दर्ज किया है।