नया कानून लागू हुए 5 दिन गुजरे, कोतवाली थाने में दर्ज नहीं हुआ एक भी मामला

उज्जैन। देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो चुका है। अपराधिक गतिविधियों के मामले में नई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं। शहर के कोतवाली थाने में 5 दिन गुजर जाने के बाद भी नई धाराओं का एक भी मामला दर्ज नहीं हो पाया। 3 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई थी उसी का मर्ग कायम हुआ है।

 

शहर का सबसे पुराना थाना कोतवाली है। जो आज भी पुराने भवन में ही संचालित हो रहा है। एक समय था जब यहां कई आपराधिक मामलों को दर्ज किया जाता था। शहर के विस्तार के बाद हर क्षेत्र में थाना भवन बन गए और 164 साल बाद अंग्रेजों के समय बने कानून को 1 जुलाई से बदल दिया गया। देश के सभी थानों में पुलिस द्वारा नए कानून की नई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं। लेकिन शहर के सबसे पुराने कोतवाली थाने में 5 दिन बाद भी नई धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना क्षेत्र रहवासी होने के साथ व्यावसायिक क्षेत्र भी है। यहां पिछले कुछ सालों में अपराध काफी कम घटित हो रहा है। यही वजह है कि नया कानून लागू होने के बाद से अब तक थाना पुलिस द्वारा नई धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 दिनों के दौरान सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है जिसके चलते मर्ग कायम किया गया था। नए कानून की तीन धारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं का उपयोग कोतवाली पुलिस द्वारा नहीं किया गया है।
खाराकुआं थाने में भी सिर्फ दो मामले
कोतवाली थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर ही खाराकुआं थाने का भवन बना हुआ है। यहां भी नए कानून की धारा भारतीय न्याय संहिता का उपयोग नहीं हो पाया है। 5 दिन में दो मामले दर्ज किए गए हैं। वह भी प्रतिबंधात्मक धारा 151 के होना सामने आए हैं। नए कानून में धारा 151 बदलकर धारा 170 हो चुकी है। नए कानून की धाराओं को लेकर पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रही है। जिले में 14 थानों के साथ आजाक थाना और एक यातायात थाना भवन है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 16 थाना भवन और दो पुलिस चौकिया है। ग्रामीण क्षेत्र की पान बिहार चौकी और रूपा खेड़ी चौकी पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा में प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। पानविहार चौकी पर सिर्फ आबकारी एक्ट अधिनियम की दो कार्रवाई हुई है।
एक माह तक पुरानी धारा का उपयोग
बताया जा रहा है कि नए तीन कानून की धारा के साथ पिछले 5 दिनों से पुराने कानून की धाराओं का उपयोग भी किया जा रहा है। जिसके पीछे वजह बताई जा रही है कि नई धाराओं को समझने में आसानी होगी। पुरानी धाराओं के आगे नई धाराओं का उल्लेख किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों का कहना था कि ऐसा करने से उन्हें जल्द नहीं धाराओं को संज्ञान में लाने में मदद मिलेगी। एक माह तक नई और पुरानी दोनों धाराओं का अपराध दर्ज करते समय उपयोग किया जाएगा।