पत्नी का सिर काटने वाले पति को आजीवन कारावास
उज्जैन। तलवार से पत्नी का सिर काटकर गांव में लेकर घूमने वाले पति को पांच साल बाद बुधवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इंगोरिया के ग्राम धुरेरी में रहने वाले नारायण पिता कालूसिंह ने चरित्र शंका में 31 जनवरी 2019 को खेत में तलवार से सिर काट दिया था। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में पत्नी का सिर लेकर गांव में घूम रहा था। उसे दुकान जा रहे गोपाल ने देखा तो पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने नारायण को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर खेत से पत्नी का धड़ बरामद किया था। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पांच साल चली सुनवाई के बाद बडऩगर के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक भारती उज्जालिया द्वारा की गई।