लोक अदालत 13 जुलाई को, संपत्तिकर व जलकर में 25 से 100 प्रतिशत तक छूट
इंदौर। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को होने जा रही है। इसमें इंदौर नगर निगम के संपत्तिकर और जलकर में बड़ी छूट मिलने वाली है। यह लोक अदालत नगर निगम के सभी जोनल ऑफिस और नगर निगम मुख्यालय पर आयोजित होगी।
इसमें करदाताओं की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था रहेगी। इसमें करों में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में संपत्तिकर व जलकर में दी जा रही छूट के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
संपत्तिकर के मामले
कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट रहेगी।
कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
जलकर के मामले
ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिरलेगी।
ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक लेकिन 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट रहेगी।
ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।