इंदौर हनी ट्रैप केस में अब 14 सिंतबर को कोर्ट में होगी बहस

कमलनाथ से पेन ड्राइव जब्ती पर हाईकोर्ट ने कहा

दैनिक अवन्तिका इंदौर

हनी ट्रैप मामले में इंदौर जिला कोर्ट में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। इस केस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों खास तौर पर सरकारी वकील को चार्ज (आरोप) पर विशेष रुचि लेकर बहस करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के लिए कहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि एफआईआर में दर्ज ‘अन्य लोगों’ के नाम का भी खुलासा हो जाएगा।

दरअसल हनी ट्रेप के दो मामलों में सुनवाई हुई। दूसरी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हनी ट्रैप से संबंधित पेन ड्राइव-सीडी जब्त करने को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि अभी पुलिस ने धारा 173 (8) के तहत अन्य लोगों के संबंध में विवेचना पूरी नहीं की है। इस वजह से कमलनाथ के पास मौजूद डीवीआर को जब्त करने के संबंध में अभी निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं।