पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय बहुचर्चित बल्ला कांड में बरी

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इंदौर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बहुचर्चित बल्ला कांड में बरी कर दिया है। 5 साल पहले विधायक रहते आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारियों को क्रिकेट के बल्ले से पीट दिया था। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हुआ था।
कोर्ट ने इस मामले में आकाश के साथ ही आरोपी बनाए गए दस अन्य लोगों को भी कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देव कुमार ने फैसला सुनाया। सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव और फरियादी के बयान बदलने को आधार बनाकर आकाश विजयवर्गीय को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट के सामने फरियादी निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस बयान से पलट गए थे। बता दें कि इस मामले में आकाश विजयवर्गीय को जेल जाना पड़ा था। 26 जून 2019 को जर्जर मकान पर कार्रवाई के दौरान यह घटनाक्रम हुआ था। मामले में बहस पिछले सप्ताह पूरी हो गई थी। बहस के दौरान विजयवर्गीय के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि घटना का पेश किया गया वायरल वीडियो एडिटेड है। केस दर्ज करवाने वाले निगम अधिकारी ने भी पूर्व विधायक द्वारा बल्ले से मारने की बात से इनकार कर दिया है। वीडियो की फोरेंसिक जांच भी नहीं की गई है। आकाश विजयवर्गीय की निगम अफसर को बल्ले से पीटने का की यह वीडियो-फोटो वायरल हुई थी। कोर्ट में वकील इसे एडिटेड बता चुके हैं। वहीं जिस अधिकारी पर बल्ला चलाया वह एफआईआर दर्ज कराने के बाद बयान से पलट चुका है।

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