ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को सरकारी लाभ का फायदा मिलेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश में ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को सरकारी लाभ का फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार बस, ट्रक, लोडिंग वाहनों के ड्राइवर-कंडक्टर और क्लीनर का श्रमिक पंजीयन कराएगी। मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961 के तहत ऐसे संस्थानों के पंजीयन का प्रावधान है। इसके तहत उन्हें सरकारी लाभ दिया जाएगा।

प्रदेश में मोटर यातायात परिवहन संस्थानों व उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या बहुतायत है। संस्थानों में श्रमिक, श्रम कानूनों के तहत सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग मोटर परिवहन संस्थानों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण का एक माह तक अभियान चलाएगा। शासकीय, अर्धशासकीय, निजी निकायों, संस्थानों के अंतर्गत संचालित मोटर यातायात संस्थान और ट्रांसपोर्ट ऑनर्स, एसोसिएशन से संपर्क कर उन्हें भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में श्रमायुक्त धनराजू एस ने सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

Author: Dainik Awantika