राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर, उज्जैन सहित 26 जिलों में 24 किग्रा. गेहूं  प्रदाय किये जायेगा

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भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर माह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न वितरण में संशोधन किया जा रहा है।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अक्टूबर माह से खाद्यान्न वितरण में (गेहूं और चावल) में परिवर्तन किया गया है।

नए नियम के तहत कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है। प्राथमिकता परिवारों को मिलने वाले राशन की मात्रा में बदलाव किया है, जिसके तहत चार किलो गेहूं और एक किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा। मंत्री ने समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समय पर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

इस तरह मिलेगा राशन का लाभ

अक्टूबर माह से अंत्योदय हितग्राही को मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर झाबुआ, सहित 26 जिलों में 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल कुल 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रदान किया जायेगा।1 जिले श्योपुर में 22 कि.ग्रा. गेहूं और 13 किलों चावल प्रदाय किया जायेगा। 16 जिलों में 21 कि.ग्रा. गेहूं और 14 कि.ग्रा. चावल की मात्रा प्रदान की जायेगी।प्रदेश के 5 जिलों में 20 किग्रा. गेहूं और 15 कि.ग्रा चावल दिया जाएगा।3 जिलों में 15 किग्रा. गेहूं और 20 किग्रा. चावल दिया जायेगा।  प्रदेश के 4 जिलों में 14 कि.ग्रा. गेहूं और 21 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जायेगा।
प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से प्रदेश के 7 जिलों में 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल प्रदाय किये जायेगा। 40 जिलों में 3 कि.ग्रा. गेहूं और 2 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जायेगा। 8 जिलों में 2 कि.ग्रा. गेहूं और 3 कि.ग्रा. चावल यानी 5 कि.ग्रा. प्राथमिक परिवार को अक्टूबर माह के लिए खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल पात्र हितग्राहियों को संशोधन उपरांत जो आवंटन मिला है उसमें भोपाल जिलें के अंत्योदय हितग्राही को प्रति परिवार 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति सदस्य 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल कुल 5 कि.ग्रा. का खाद्यान्न माह अक्टूबर से वितरित किया जाना है। भोपाल जिलें के सभी खाद्य सुरक्षा कानून के हितग्राहियों से 31 अक्टूबर तक अपने नजदीक के किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।

कैसे बनवाएं राशन कार्ड?

राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले बीपीएल परिवार पंजीकरण एवं प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट – https://bpl.samagra.gov.in/ पर जाना होगा।
होमपेज पर ” समग्र बीपीएल परिवार हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.
नए पेज पर समग्र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको ”GO” बटन पर क्लिक करना होगा।
आपका गांव/मोहल्ले का नाम, जिला का नाम, मुखिया का नाम व अन्य जानकारी दिखाई देगी. इसी पेज पर सबसे नीचे आपको ” क्या आप बीपीएल के लिए आवेदन करना चाहते हैं?” लिखा होगा, जिसके सामने एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स पर टिक कर दें।
आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।उसी पेज पर नीचे लिखे ” बीपीएल आवेदन करें” पर क्लिक करें।
सभी जानकरियां दर्ज करने के बाद आपका फॉर्म सत्यापित किया जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
आप मध्यप्रदेश राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करके अपने राशन कार्ड को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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