खसरे के कालम 12 में दर्ज होगी अवैध कॉलोनी की जानकारी, अपर कलेक्टर के निर्देश पर प्रत्येक तहसील में खसरे में होने लगा अद्यतन
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इंदौर। अवैध कॉलोनी को लेकर खसरे में भी अब जानकारी नजर आएगी। अपर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार खसरे के कलम 12 में जमीन अवैध कॉलोनी का हिस्सा है दर्ज करने में लग गए हैं।
कृषि भूमि का व्यपवर्तन करने के बाद नगर ग्राम निवेश से नक्शा स्वीकृत न कराकर कॉलोनी विकास की अनुमति के बगैर ही कई अवैध कॉलोनी विकसित हो रही हैं।
अब अपर कलेक्टर के निर्देश पर प्रत्येक खसरे में कालम नंबर 12 में जानकारी अद्यतन की जा रही है। जिस भूमि पर कॉलोनी विकसित की गई है, उसमें अवैध कॉलोनी का हिस्सा और वैध होने पर कॉलोनी का नाम दर्ज किया जाएगा।
जनता को अवैध कॉलोनी में बसने और धोखाधड़ी से बचने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाने के बाद निर्माण अनुसार अनुमतियों के बाद ही कॉलोनी का विकास किया जा सकता है इंदौर में कई कॉलोनी अवैध रूप से लंबे समय से विकसित की जा रही है।
जनता से उनकी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनी के प्लांट बेचकर ले ली जाती है और बाद में कार्रवाई के दौरान उन्हें हानि होती है।
इसको लेकर जनता को खसरा देखते ही जानकारी मिल जाए इसके लिए खसरे में अधिकतम का कार्य किया जा रहा है।
सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के खसरे में कॉलोनी की जानकारी कलम नंबर 12 में विशेष रूप से अंकित करें। वैध कॉलोनी की जानकारी जिसमें कॉलोनी का नाम अंकित होगा वहीं बगैर नगर एवं ग्राम निवेश की अनुमति और विकास अनुमति के विकसित की
जाने वाली कॉलोनी की जानकारी जो एकत्रित की गई है।
उसकी टिप्पणी कॉलम नंबर 12 में उक्त भूमि अवैध कॉलोनी का हिस्सा है के रूप में अंकित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अवैध कॉलोनियों का लंबे समय से जाल बिछा हुआ है।
जनता से किस्तों में पैसे लेकर या डायरी पर राशि ली जाती है और प्लॉट की नोटरी कर दी जाती है। कुछ कॉलोनी में रजिस्ट्री भी सामने आई है, जिला पंजीयन कार्यालय से प्राप्त जानकारी और सूची के अनुसार इस तरह की जमीनों पर भी जब अवैध कॉलोनी का हिस्सा दर्ज होगा तो उक्त भूमि का भविष्य में नगर एवं ग्राम निवेश से नक्शा स्वीकृत नहीं होगा और ना ही कोई चालाकी चल पाएगी। जनता को खसरा देखते ही समझ आ जाएगा कि कौन सी कॉलोनी वैध है और कौन सी अवैध।
शासन द्वारा अवैध कॉलोनी को वैध की जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।