लेट-फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, अन्यथा नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआर नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर भर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।